राजीव गांधी हत्याकांड में बरी किए गए दोषी संथन का चेन्नई में निधन

Update: 2024-02-28 07:56 GMT
चेन्नई: राजीव गांधी हत्या मामले में रिहा किए गए सात दोषियों में से एक, संथन का चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल में निधन हो गया, अस्पताल के अधिकारियों ने बुधवार को कहा। श्रीलंकाई नागरिक संथन को 32 साल से अधिक समय जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवंबर 2022 में पांच अन्य दोषियों के साथ वेल्लोर की केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया था। राजीव के हत्यारों को जेल में अच्छे आचरण के आधार पर शीर्ष अदालत ने रिहा कर दिया था।
पिछले हफ्ते, केंद्रीय विदेश मंत्रालय के तहत विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) ने संथन के लिए एक आपातकालीन यात्रा दस्तावेज प्रदान किया, जिससे उनकी श्रीलंका वापसी संभव हो गई। पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की 21 मई, 1991 की रात को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली में धनु नामक महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। विस्फोट में कम से कम 13 लोग मारे गए, और 40 से अधिक घायल हो गए।  
नलिनी श्रीहरन, आरपी रविचंद्रन, जयकुमार, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और एजी पेरारीवलन सहित सात दोषियों को हत्या में उनकी भूमिका के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। हालाँकि, संथन, पांच अन्य दोषियों - नलिनी श्रीहरन, श्रीहरन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन - को 32 साल से अधिक समय तक कैद में रहने के बाद, विभिन्न जेलों से रिहा कर दिया गया था। साल 2000 में नलिनी श्रीहरन की सज़ा को घटाकर उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया. बाद में साल 2014 में बाकी छह दोषियों की सजा भी कम कर दी गई और उसी साल तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता ने मामले के सभी सातों दोषियों की रिहाई की सिफारिश की.
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