राज्यपाल के खिलाफ टिप्पणी: निलंबित डीएमके पदाधिकारी के खिलाफ मानहानि का मामला

Update: 2023-01-19 13:25 GMT
चेन्नई: तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि के खिलाफ अपमानजनक भाषण के लिए निलंबित डीएमके पदाधिकारी शिवाजी कृष्णमूर्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग को लेकर यहां की एक अदालत में गुरुवार को एक आपराधिक मानहानि शिकायत दायर की गई है.
शहर के लोक अभियोजक जी देवराजन द्वारा राज्यपाल की ओर से प्रधान जिला सत्र न्यायालय में दायर शिकायत में कृष्णमूर्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।
राज्य सरकार की मंजूरी के बाद लोक अभियोजक ने अदालत का रुख किया था।
कृष्णमूर्ति, जो चेन्नई उत्तर पार्टी जिले से संबंधित हैं, ने राज्य विधानसभा में सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण के कुछ हिस्सों को छोड़ देने के लिए रवि के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की थी।
कृष्णमूर्ति के अपमानजनक भाषण के वायरल होने के तुरंत बाद, राज्यपाल के उप सचिव प्रसन्ना रामासामी ने 13 जनवरी को ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त के पास शिकायत की और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। शिकायत को अगले दिन राज्य सरकार को भेज दिया गया।
पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन करने और पार्टी को बदनाम करने के लिए उन्हें 14 जनवरी को उनके सभी पदों और डीएमके की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था।
रवि ने 9 जनवरी को अभिभाषण के कुछ पैराग्राफों को छोड़ दिया और अपने दम पर कुछ बिंदु रखे। वह बाद में सदन से बहिर्गमन कर गए।
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