पुलिस ने आत्मरक्षा में अपने पति की हत्या करने वाली महिला को किया रिहा

तमिलनाडु पुलिस ने आत्मरक्षा में अपने पति की हत्या करने वाली एक महिला को रिहा कर दिया।

Update: 2022-01-28 17:03 GMT

तमिलनाडु पुलिस ने आत्मरक्षा में अपने पति की हत्या करने वाली एक महिला को रिहा कर दिया। 41 वर्षीय महिला को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 100 के तहत रिहा कर दिया गया, जो किसी व्यक्ति को खतरा होने पर अपने शरीर की रक्षा करने का अधिकार देता है। घटना के वक्त महिला अपने पति और उनकी 20 वर्षीय बेटी के साथ रह रही थी। उसका पति कथित तौर पर शराब का आदी था और शराब खरीदने के लिए पैसे की मांग करते हुए महिला को बार-बार परेशान करता था।

गुरुवार की रात पति नशे की हालत में घर लौटा। इसके बाद उसने कथित तौर पर अपनी 20 वर्षीय बेटी का यौन शोषण करने की कोशिश की। महिला ने रोकने का प्रयास किया तो उसने मारपीट कर दी। कथित तौर पर महिला ने अपनी और अपनी बेटी को बचाने के लिए उस व्यक्ति को हथौड़े से मार डाला। इसके बाद उसने पड़ोसियों को सूचित किया जिन्होंने बाद में पुलिस को फोन किया।
पति की मौके पर ही मौत हो गई थी। पूछताछ के लिए महिला और उसकी बेटी को हिरासत में ले लिया गया है। हालाँकि, उन्हें रिहा कर दिया गया क्योंकि पुलिस ने माना कि हत्या आत्मरक्षा का एक कार्य था। प्राथमिकी शुरू में धारा 302 के तहत दर्ज की गई थी और इसे आईपीसी की धारा 100 में बदल दिया गया था और महिला को पुलिस ने जाने दिया था। सूत्रों ने कहा कि महिला को फिर से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और विवरण एक अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।


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