चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एलपीजी गोदाम के कामकाज को रोकने की मांग वाली एक याचिका पर जवाब देने के लिए तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया। धर्मपुरी के के कथिरावन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति के राजशेखर की खंडपीठ ने सुनवाई 3 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
सुनवाई के दौरान, वादी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एस शशिकुमार ने दलील दी कि एलपीजी गोदाम एक आंगनवाड़ी और एक प्राथमिक विद्यालय के पास है, जो वहां पढ़ने वाले छात्रों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है और चूंकि हर घंटे 100 वाहन गुजरते हैं, इसलिए कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। गोदाम में हुआ हादसा, हो सकता था भारी नुकसान
धर्मपुरी जिले के हरूर के के कथिरावन ने थानादेगुप्पम गांव में एलपीजी गोदाम, शिवरामन इंडेन गैस सर्विस के निर्माण कार्य को रोकने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।