याचिका चेन्नई में कचरा ट्रकों पर प्रतिबंध की मांग करती है

ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) को शहर में पीक आवर्स के दौरान कचरा ट्रकों के संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की गई थी।

Update: 2022-12-10 00:59 GMT

न्यूज़ क्रेडिट : newindianexpress.com

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) को शहर में पीक आवर्स के दौरान कचरा ट्रकों के संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की गई थी।

एडवोकेट वी आनंद ने अपनी याचिका में कहा कि जीसीसी द्वारा पीक ऑवर्स में सुबह 7 से 10 बजे और शाम 4 से 7 बजे तक कचरा ट्रकों के संचालन से मना करने से सड़क उपयोगकर्ताओं को मदद मिलेगी क्योंकि ऐसे ट्रकों से जनता, खासकर स्कूली बच्चों और बच्चों को परेशानी नहीं होगी। कार्यालय जाने वाले।
उन्होंने कहा, 'कई जगहों पर ट्रक सड़क पर कूड़ा उठाने के लिए रुक जाते हैं जिससे जाम लग जाता है। ट्रकों में कचरा जाल से ढका नहीं होता है और कई बार कचरा वाहनों से गिर जाता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वाहनों से निकलने वाली बदबू भी परेशानी का कारण बन रही है।

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