अपहरण मामले में एडीजीपी की गिरफ्तारी का आदेश

Update: 2025-06-17 09:29 GMT
Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय ने एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी एडीजीपी एचएम जयरामन को गिरफ़्तार करने का आदेश दिया है। यह आदेश 14 वर्षीय एक लड़के से जुड़े अपहरण मामले से संबंधित सुनवाई के दौरान आया। अदालत ने कहा कि अपहरण के दौरान जयरामन के आधिकारिक पुलिस वाहन का इस्तेमाल किया गया था, और उनकी भूमिका की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। यह मामला विधानसभा सदस्य (एमएलए) पूवई जगन मूर्ति से जुड़ा है, जिन्होंने अग्रिम ज़मानत के लिए आवेदन किया था। न्यायाधीश पी. वेलमुरुगन ने विधायक की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए। अदालत में आए जयरामन को तमिलनाडु पुलिस ने तुरंत अदालत परिसर में ही गिरफ़्तार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 26 जून, 2025 को होगी।
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