तीसरी गर्भावस्था के लिए कोई मातृत्व लाभ नहीं: मद्रास उच्च न्यायालय
मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी तीसरी गर्भावस्था के लिए मातृत्व अवकाश की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि तीसरी गर्भावस्था के लिए मातृत्व लाभ नहीं दिया जा सकता है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी तीसरी गर्भावस्था के लिए मातृत्व अवकाश की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि तीसरी गर्भावस्था के लिए मातृत्व लाभ नहीं दिया जा सकता है।
याचिकाकर्ता, इरोड के एक नगरपालिका हाई स्कूल में प्रयोगशाला सहायक है, उसकी पहली शादी से दो बच्चे हैं। चूंकि उनके पति की मृत्यु 7 अप्रैल, 2004 को हो गई थी, इसलिए उन्होंने जनवरी 2021 में दूसरी शादी की, जब वह जुड़वा बच्चों से गर्भवती थीं।
हालाँकि उसने मातृत्व अवकाश लाभ के लिए आवेदन किया था, लेकिन स्कूल के प्रधानाध्यापक और जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे खारिज कर दिया, जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और उसे लाभ देने के लिए निर्देश देने की मांग की। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि तीसरी गर्भावस्था पर मातृत्व लाभ नहीं दिया जा सकता और उसकी याचिका खारिज कर दी।