मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने हाल ही में कहा कि राज्य में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कंपनियां एप्लीकेशन फ़ॉर्म में जाति की जानकारी अनिवार्य रूप से नहीं मांग सकती हैं।

जस्टिस CV कार्तिकेयन और R शक्तिवेल की बेंच ने विरुधुनगर ज़िले के N विक्रमन की PIL याचिका पर यह निर्देश दिया। विक्रमन का आरोप था कि कई प्राइवेट कॉलेज एडमिशन के लिए आवेदकों से उनकी जाति और समुदाय की जानकारी मांगते हैं, जबकि ऐसी जानकारी देने की कोई कानूनी ज़रूरत नहीं है।

यह दावा करते हुए कि जानकारी अनिवार्य रूप से मांगने से सिलेक्शन और एडमिशन प्रोसेस में भेदभाव हो सकता है, उन्होंने कोर्ट से इन इंस्टीट्यूशन और कंपनियों को ऐसी जानकारी मांगने से रोकने का अनुरोध किया।

 

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