मद्रास स्पेशल कोर्ट का फैसला- गांजा बेचने वाली दो महिलाओं को 5 साल की सजा

Update: 2024-03-25 16:27 GMT
चेन्नई: चेन्नई स्पेशल नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग कोर्ट ने चेन्नई के कन्नगी नगर के पास गांजा बेचने के मामले में गिरफ्तार दो महिलाओं को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 14 जुलाई, 2018 को, उसी क्षेत्र की दो महिलाओं, अम्मू, 26, और झाँसी रानी, ​​​​19, को पेरवल्लूर पुलिस ने चेन्नई के पास कन्नगी नगर ट्रैफिक वर्कशॉप के पीछे गांजा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में उनके पास से 1.2 किलो गांजा जब्त कर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. यह मामला मादक द्रव्य निवारण मामलों की विशेष अदालत के मुख्य न्यायाधीश सी. थिरुमल के समक्ष सुनवाई के लिए आया। पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक केजे सरवनन पेश हुए. मामले की सुनवाई करने वाले जज ने कहा कि सरकार ने दोनों महिलाओं के खिलाफ सभी आरोपों को संदेह से परे साबित कर दिया है. अत: उन्होंने अम्मू और झाँसी रानी को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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