Tamil Nadu: मद्रास उच्च न्यायालय ने राजस्व सचिव को तलब किया

Update: 2025-01-11 04:39 GMT

MADURAI: बेदखली के आदेश जारी करने में बार-बार प्रक्रियागत चूक के लिए राजस्व अधिकारियों की आलोचना करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने शुक्रवार को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को अदालत में पेश होने और इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया।

न्यायमूर्ति एमएस रमेश और एडी मारिया क्लेटे की पीठ ने तमिलनाडु भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1905 के तहत उन्हें जारी किए गए बेदखली नोटिस को चुनौती देने वाले विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि लगभग सभी याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की कि उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना आदेश जारी किए गए थे, जबकि अधिनियम के तहत यह अनिवार्य है।

 

Tags:    

Similar News

-->