570 करोड़ की GST मांग में अरासु केबल को मद्रास हाईकोर्ट से राहत

Update: 2025-05-03 09:10 GMT
Chennai चेन्नई: राज्य संचालित केबल टीवी ऑपरेटर को बड़ी राहत देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु अरासु केबल टीवी कॉरपोरेशन (टीएसीटीवी) पर केंद्र सरकार के जीएसटी विभाग द्वारा लगाए गए 570 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगा दी। जीएसटी विभाग ने पहले एक नोटिस जारी कर टीएसीटीवी को वित्तीय वर्ष 2017 से 2022 तक के लिए बकाया कर बकाया के रूप में 285.47 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। रिपोर्टों के अनुसार, कथित तौर पर स्थानीय केबल ऑपरेटरों द्वारा जीएसटी का भुगतान नहीं करने से बकाया है। जुर्माने सहित कुल मांग 570 करोड़ रुपये थी। नोटिस को चुनौती देते हुए टीएसीटीवी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर तर्क दिया कि यह केवल एक मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) के रूप में कार्य करता है, जो स्थानीय केबल ऑपरेटरों को टेलीविजन सिग्नल वितरित करता है। ये स्थानीय ऑपरेटर ग्राहकों से शुल्क वसूलते हैं
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