Tamil Nadu: मद्रास उच्च न्यायालय ने नित्यानंद की नियुक्ति की याचिका खारिज की
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने स्वयंभू संत नित्यानंद द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने नागपट्टिनम और तिरुवरुर जिलों में तीन मठों के प्रमुख के रूप में अपनी नियुक्ति की मांग की थी।
न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यम और सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि नित्यानंद मठों का प्रशासन चलाने के लिए देश में रह भी नहीं रहे हैं। उन्होंने तिरुवरुर में श्री सोमनाथ स्वामी मंदिर और मठ, वेदारण्यम में श्री अरुणाचल ज्ञानदेसिकर स्वामी मंदिर और मठ तथा वेदारण्यम में श्री पो का सथुकल मठ के प्रमुख के रूप में उन्हें नियुक्त करने के निर्देश देने के लिए अपील दायर की थी। ये दोनों मठ नागपट्टिनम जिले में हैं।
उन्होंने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआरएंडसीई) विभाग के आयुक्त के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें इन मठों की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति की बात कही गई थी।