Madras High Court:स्कूलों के नाम में जाति का टैग छात्रों को कलंकित करेगा

Update: 2024-07-27 04:22 GMT
चेन्नई CHENNAI: मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी स्कूलों के नाम में ‘आदिवासी’ और अन्य जातिसूचक शब्दों का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि इससे वहां पढ़ने वाले बच्चों पर ‘कलंक’ लगेगा। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन की पीठ ने राज्य सरकार से ऐसे शब्दों को हटाने को कहा और मुख्य सचिव को उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। पीठ ने यह टिप्पणी हाल ही में 66 लोगों की जान लेने वाली शराब त्रासदी के मद्देनजर कल्लाकुरिची जिले के कलवरायण हिल्स के एससी/एसटी निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्वप्रेरणा से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की।
क्षेत्र में लागू कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में महाधिवक्ता (एजी) द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि उसने देखा है कि क्षेत्र के स्कूल ‘सरकारी आदिवासी आवासीय विद्यालय’ के नाम से संचालित होते हैं। “स्कूलों के नाम में ‘आदिवासी’ शब्द का ऐसा प्रयोग निस्संदेह वहां पढ़ने वाले बच्चों पर कलंक लगाएगा। उन्हें यह आभास होगा कि वे किसी ‘आदिवासी स्कूल’ में पढ़ रहे हैं, न कि किसी अन्य स्कूल में। न्यायालयों और सरकार को किसी भी परिस्थिति में बच्चों को कलंकित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जहां भी ऐसे नामों का उपयोग किसी विशेष समुदाय या जाति को इंगित करने के लिए किया जाता है, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए और उनका नाम बदलकर केवल ‘सरकारी स्कूल’ कर दिया जाना चाहिए, “पीठ ने कहा।
इसने आगे कहा, “यह दुखद है कि 21वीं सदी में भी सरकार स्कूलों के नामकरण में ऐसे शब्दों के उपयोग की अनुमति दे रही है, जो जनता द्वारा और जनता के लिए वित्तपोषित हैं। सामाजिक न्याय में अग्रणी होने के नाते तमिलनाडु राज्य सरकारी स्कूलों या किसी भी सरकारी संस्थान के नाम में उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में ऐसे कलंकित शब्दों को जोड़ने की अनुमति नहीं दे सकता।” पीठ ने एजी की स्थिति रिपोर्ट पर भी असंतोष व्यक्त किया और एमिकस क्यूरी केआर तमिलमणि को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण करने और कलवरायण हिल्स के गांवों की जमीनी हकीकत पर एक और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके बाद मामले की सुनवाई 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई।
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