डिंडीगुल बस स्टैंड में दुकानों की नीलामी पर मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई रोक
मद्रास हाईकोर्ट
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने बुधवार को डिंडीगुल निगम द्वारा 34 दुकानों की नीलामी से संबंधित प्रस्ताव पर रोक लगा दी। जस्टिस आर सुब्रमण्यन और जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी की खंडपीठ ने कहा कि अगर नीलामी से दुकानें आवंटित की गई हैं तो उसे सील कर दिया जाएगा. न्यायाधीशों ने डिंडीगुल निगम आयुक्त को 20 मार्च को अदालत में पेश होने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने डिंडीगुल निगम के वार्ड पार्षदों में से एक जी धनबलन (47) द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आदेश पारित किया। धनाबलन ने एक याचिका में कहा कि निगम ने डिंडीगुल सिटी नगर निगम कामराजार बस स्टैंड पर 34 दुकानों की नीलामी से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया और इसके बाद की कार्यवाही को अवैध बताया और उसी के लिए खुली नीलामी की मांग की।
उन्होंने कहा कि दुकानों की नीलामी के टेंडर में पारदर्शिता की कमी है और टीएन ट्रांसपेरेंसी इन टेंडर प्रोसीडिंग्स एक्ट के तहत फिर से नीलामी की मांग की। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली दुकानें निगम के मुख्य राजस्व में से एक हैं, क्योंकि प्रत्येक दुकान से मासिक आय 28,000 रुपये है। निगम की कार्यवाही में मासिक किराया तीन गुना कम है।
साथ ही, कई व्यक्तियों और उनकी दुकानों के नामों में भी मेल नहीं है। परिषद की बैठक के दौरान न तो एजेंडा प्रसारित किया गया और न ही कोई चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 24 दिनों के भीतर तीन नीलामियां की गईं और नीलामी का समाचार पत्रों में कोई प्रकाशन नहीं हुआ।