मद्रास HC ने DMK मंत्री आई पेरियासामी को आरोपमुक्त करने के विशेष अदालत के आदेश को कर दिया रद्द
मद्रास HC
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में डीएमके मंत्री आई पेरियासामी को आरोपमुक्त करने के विशेष अदालत के 2023 के आदेश को रद्द कर दिया । न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने उच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए स्वत: संज्ञान संशोधन की अनुमति दी और विशेष अदालत को सुनवाई फिर से शुरू करने और इसे 31 मार्च या उससे पहले पूरा करने का निर्देश दिया। अदालत के फैसले पर अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। पेरियासामी स्टालिन कैबिनेट के तीसरे मंत्री हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी।
इससे पहले, मंत्री सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 जून को कथित नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के आठ महीने बाद सेंथिल बालाजी ने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे तमिलनाडु के एक अन्य मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 21 दिसंबर को मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें 3 साल की साधारण कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने उन्हें उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील करने की अनुमति देने के लिए दी गई सजा पर रोक लगा दी। ईवी वेलु जैसे अन्य मंत्री भी जांच का सामना कर रहे हैं। इससे पहले, आयकर विभाग ने कथित तौर पर वेलु से जुड़े कई परिसरों में तलाशी ली थी। सूत्रों का कहना है कि छापेमारी के दौरान विभाग ने कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज जब्त किए हैं.