मद्रास HC ने 2013 में भाजपा नेता की हत्या के मामले में गलत तरीके से फंसाए गए 2 लोगों के लिए मुआवजे का आदेश दिया
मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार को परमाकुडी भाजपा नेता की हत्या के मामले में गलत तरीके से फंसाए गए दो व्यक्तियों को 18 लाख रुपये मुआवजा मुआवजा देने का निर्देश दिया.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मुरुगेसन की 2013 में तमिलनाडु के परमाकुडी में हत्या कर दी गई थी।
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने इस हत्याकांड में गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए राजा मोहम्मद को 10 लाख रुपये और मनोकरण को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
न्यायाधीशों ने पुलिस निरीक्षक रथिनकुमार से मुआवजे की उक्त राशि की वसूली का आदेश दिया है, जिसकी गलत जांच के कारण दोनों व्यक्तियों को जेल में रहना पड़ा था।
यह आदेश राजा मोहम्मद और मनोकरण द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है। (एएनआई)