मद्रास हाई कोर्ट ने DA कार्यवाही पर अंतरिम रोक बढ़ाई

Update: 2026-06-25 05:20 GMT

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को पूर्व मंत्री और DMK नेता अनीता आर. राधाकृष्णन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (DA) के मामले की कार्यवाही पर लगी अंतरिम रोक को बढ़ा दिया। यह मामला थूथुकुडी की प्रिंसिपल सेशंस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है।

चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की बेंच ने अंतरिम रोक को बढ़ाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश दिया कि वह पूर्व मंत्री की याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करे। पूर्व मंत्री ने यह याचिका अंतरिम रोक को हटाने के लिए दायर की थी।

कोर्ट ने ED की याचिका पर अंतरिम रोक लगाई थी। ED ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि DA मामले को थूथुकुडी की प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट से मदुरै में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) मामलों की विशेष अदालत में ट्रांसफर किया जाए।

याद दिला दें कि डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन (DVAC) ने 2019 में DA का मामला दर्ज किया था। आरोप था कि 2001-06 के दौरान, जब अनीता राधाकृष्णन तत्कालीन AIADMK सरकार में आवास और शहरी विकास मंत्री थीं, तब उन्होंने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति जमा की थी। इस मामले में मंत्री के परिवार के सदस्य भी आरोपी थे।

 

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