मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को कन्नियाकुमारी अधिकारियों को कोवलम बीच रोड को साफ और प्रदूषण मुक्त रखने की सलाह दी।
न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने कन्नियाकुमारी में गांधी मंडपम से सनसेट पॉइंट तक कोवलम बीच रोड के दोनों किनारों पर कथित रूप से अतिक्रमण करने वाली दुकानों को हटाने के लिए दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा करते हुए ऐसा किया।
वादी एम स्टर्लिन जिनो ने आरोप लगाया कि दुकानें पैदल यात्री मार्ग पर अतिक्रमण करती हैं और पर्यटकों और आगंतुकों को सड़क पर चलने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे यातायात की आवाजाही प्रभावित होती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि व्यापारियों द्वारा बनाई गई संरचनाएं पर्यटक स्थल के प्राकृतिक दृश्य को खराब करती हैं।
लेकिन सरकार ने बताया कि लगभग 160 अस्थायी छोटी दुकानों को इस क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दी गई है और आश्वासन दिया है कि वे अनधिकृत दुकानों की पहचान करेंगे और उन्हें हटा देंगे, और अधिकृत व्यापारियों को पहचान पत्र जारी करेंगे। इसे दर्ज करते हुए, न्यायाधीशों ने याचिका का निपटारा कर दिया, और कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्षेत्र को साफ रखा जाए और प्लास्टिक कचरे से मुक्त रखा जाए।