Tamil Nadu: पूर्व एसआई पर व्यक्ति पर हमला करने के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना

Update: 2025-02-20 03:32 GMT

तिरुनेलवेली: सीवलपेरी पुलिस स्टेशन के पूर्व सब-इंस्पेक्टर पर राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) ने बुधवार को 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि 2019 में एक व्यक्ति को निर्वस्त्र करके उसकी जांघों, नितंबों और हथेलियों पर लाठी और डंडे से बेरहमी से हमला किया गया था। जमीन विवाद को लेकर हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर हमला किया गया था। एसएचआरसी के सदस्य वी कन्नदासन ने आरोपी एसआई के सुधन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी सिफारिश की है। मदथुपट्टी गांव के पीड़ित वाई कास्पर विलियम ने आरोप लगाया था कि सेल्वाराज और उसके बेटे ज्ञानप्रकाशम की मदद से पवनचक्की लगाने वाली एक निजी कंपनी ने उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। पिता और बेटे ने कथित तौर पर उन्हें धमकाया और कंपनी का समर्थन किया। विलियम ने सीवलपेरी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में सेल्वाराज और ज्ञानप्रकाशम ने विलियम पर हमला किया, जिसके बाद विलियम ने एक और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उसे इलाज के लिए तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज अस्पताल (TvMCH) में भर्ती कराया गया। विलियम ने न्याय की मांग करते हुए गंगईकोंडान पुलिस और पुलिस अधीक्षक से भी संपर्क किया।

13 जनवरी, 2019 को सुधन ने विलियम को पुलिस स्टेशन बुलाया और उसे लॉकअप में डाल दिया। उसने कथित तौर पर विलियम को नंगा कर दिया और लाठी और ताड़ के डंडे से उस पर हमला किया। सुधन ने विलियम को फर्श पर बैठने के लिए मजबूर किया और उसे पैरों पर भी पीटा और थप्पड़ मारे।

 

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