MADURAI: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) को मदुरै में एक सहायता प्राप्त कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ अपनी जांच शीघ्रता से पूरी करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति पी धनबल ने कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर आर प्रभाकर वेदमणिकम द्वारा दायर याचिका के आधार पर यह आदेश पारित किया, जिसमें प्रिंसिपल एम दवमणि क्रिस्टोबर और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

 वेदमणिकम ने आगे कहा कि हालांकि क्रिस्टोबर, एक सार्वजनिक अधिकारी होने के नाते, अपनी चल और अचल संपत्तियों की खरीद का खुलासा सरकार को करना चाहिए ताकि इसे उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जा सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 

Tags: