चेन्नई: लार गिबन्स (Lar gibbons) को रखने और उनके ट्रांसफर से जुड़े मामले में आरोपी इरोड के एक व्यापारी को गुरुवार को इरोड की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत दे दी।
अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी एस.के. केसवनाथन (53) ने दायर की थी। उन पर इरोड के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ने वाइल्डलाइफ़ प्रोटेक्शन एक्ट और लिविंग एनिमल स्पीशीज़ (रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन) रूल्स, 2024 के तहत मामला दर्ज किया था।
केसवनाथन के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट के पास दो लार गिबन्स (Hylobates lar) थे, जो CITES की अपेंडिक्स-I प्रजाति और वाइल्डलाइफ़ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक शेड्यूल्ड प्रजाति हैं। वकील ने दावा किया कि ये जानवर उन्हें एक रजिस्टर्ड ट्रांसफर के ज़रिए मिले थे और फॉरेस्ट अधिकारियों की जांच के दौरान ज़रूरी दस्तावेज़ जमा कर दिए गए थे।