चेन्नई: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुरुवार को घोषणा की कि 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाता, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (जो पहले से ही मतदाता सूची में चिह्नित हैं), कोविड से प्रभावित या संदिग्ध व्यक्ति (जिनके पास आधिकारिक प्रमाण पत्र है), और मतदान के दिन ड्यूटी पर रहने वाले आवश्यक सेवा कर्मी (परिवहन, पुलिस, मीडिया, बिजली, रेलवे, आदि) पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।
मतदान दल बुजुर्गों और PwD (दिव्यांग) मतदाताओं के घरों से वोट एकत्र करेंगे। सेवा मतदाताओं को ETPBS के माध्यम से बैलेट प्राप्त होंगे। सभी पोस्टल बैलेट मतगणना के दिन (4 मई) सुबह 8 बजे तक रिटर्निंग अधिकारियों के पास पहुँच जाने चाहिए।