7 मई से नीलगिरी जिले में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों के लिए ई-पास अनिवार्य
नीलगिरी: आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, नीलगिरी जिला प्रशासन ने जिले में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों के लिए ई-पास के अनिवार्य कार्यान्वयन की घोषणा की है। यह निर्णय 7 मई, 2024 से प्रभावी मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद आया है। एएनआई से बात करते हुए, जिला कलेक्टर अरुणा ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य या जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए ई-पास अनिवार्य होगा जो नीलगिरी जाने का इरादा रखते हैं। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से सुलभ ई-पास, जिले में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में काम करेगा।
"नीलगिरी आने वाले पर्यटकों की संख्या पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए नियामक आदेश के संबंध में, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जहां उपयोगकर्ता को बुनियादी विवरण, उनका नाम, पता, वे कहां रहने जा रहे हैं, उनके वाहन का प्रकार देना होगा और यह सारा डेटा दर्ज करें और एक ई-पास बनेगा जिसमें एक क्यूआर कोड होगा जिसे हमारी टीम स्कैन करेगी, "जिला कलेक्टर अरुणा ने एएनआई को बताया। उन्होंने यह भी कहा कि विदेशों से आने वाले लोग अपना ई-मेल पता पंजीकृत कर सकते हैं और घरेलू लोग अपने सेल फोन नंबर पंजीकृत कर सकते हैं और ई-मेल प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीलगिरि जिले में प्रवेश करने वाली सभी चौकियों पर 100 लोग इस ई-पास ऑपरेशन में लगेंगे।
विशेष रूप से, सरकारी बसों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को ई-पास की आवश्यकता से छूट दी गई है, हालांकि, आने वाले अन्य सभी वाहनों को नए नियमों का पालन करना होगा। इस पहल का 7 मई से 30 मई तक परीक्षण किया जाएगा, जिससे अधिकारियों को इसकी प्रभावकारिता का आकलन करने और किसी भी परिचालन चुनौतियों का समाधान करने की अनुमति मिलेगी। (एएनआई)