नशे में गाड़ी चलाना: चेन्नई में 2 महीने में 8.3 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया
लंबित मामलों से 8.3 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला, सोमवार तक लगभग 8013 मामलों का निपटारा किया।
चेन्नई: दो महीने में, ग्रेटर चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने नशे में ड्राइविंग के लंबित मामलों से 8.3 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला, सोमवार तक लगभग 8013 मामलों का निपटारा किया।
पुलिस ने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं से पुलिस कॉल सेंटरों के माध्यम से संपर्क किया गया और 22 जनवरी से एक विशेष अभियान के तहत जुर्माना भरने के लिए कहा गया।
पुलिस ने कहा कि पिछले सप्ताह शहर भर में आयोजित एक विशेष अभियान में 727 लंबित मामलों का निस्तारण किया गया और 75.1 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
ग्रेटर चेन्नई ट्रैफिक पुलिस (जीसीटीपी) ने चेतावनी दी कि शराब पीकर गाड़ी चलाने और जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने वालों के वाहनों को संलग्न करने के लिए अदालतों से वारंट प्राप्त किया जाएगा।
अब तक जुर्माने की राशि के एवज में संपत्ति की कुर्की के 361 वारंट जारी किए जा चुके हैं। पुलिस ने कहा कि केवल शामिल वाहन ही नहीं, वाहन मालिक के अन्य वाहन भी कुर्क किए जाएंगे।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि कॉल सेंटरों के माध्यम से डीडी मामलों के निस्तारण का यह विशेष अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जुर्माने की राशि 10,000 रुपये है, कई लोग ई-कोर्ट प्रणाली से उनके मोबाइल नंबरों पर सूचना प्राप्त होने के बावजूद राशि का भुगतान नहीं करते हैं।