28 अक्टूबर से TN में बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना आपके लिए महंगा होगा
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CHENNAI: तमिलनाडु ने गुरुवार को जुर्माना राशि बढ़ाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 2019 में कुछ संशोधन करके एक सरकारी आदेश जारी किया।
इससे पहले दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट नहीं पहनने पर 100 रुपये का शुल्क वसूला जाता था। अब इसे 10 गुना बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।
तदनुसार, 28 अक्टूबर से दोपहिया सवार और पीछे बैठने वालों को नियम का पालन करना चाहिए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
साभार - IANS