Cool Lip : उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केंद्र सरकार से जांच शुरू करने को कहा

Update: 2024-09-14 05:36 GMT

मदुरै MADURAI : स्कूली छात्रों के प्रतिबंधित तम्बाकू उत्पाद ‘कूल लिप’ के आदी होने के तथ्य को गंभीरता से लेते हुए मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उचित सावधानी बरती है, लेकिन इनका निर्माण और बिक्री दूसरे राज्यों में हो रही है। न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों को मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया।

न्यायालय औनेस्ट्राजा द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे 25 अगस्त को तेनकासी जिले में कदयम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। याचिकाकर्ता के पास ‘कूल लिप’ के 27 पैकेट थे। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उसने दूसरे राज्यों से उत्पाद खरीदा और उसे तस्करी करके राज्य में लाया।
न्यायालय ने कहा कि विस्तृत जांच के बाद ही ऐसे अंतर-राज्यीय विक्रेताओं को जमानत देने का सवाल तय किया जा सकता है। न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती ने इस मामले का संज्ञान लिया और कहा कि न्यायालय ने 'कूल लिप' उत्पादों की बड़े पैमाने पर जब्ती देखी है और वीडियो फुटेज में स्कूली छात्रों को उत्पाद का उपयोग करते हुए कक्षाओं में उदासीन व्यवहार करते और हिंसात्मक कृत्यों में शामिल होते हुए दिखाया गया है।
अदालत के संज्ञान में बार-बार ऐसी घटनाएं लाई गईं कि छात्र दुर्व्यवहार कर रहे थे और कक्षाओं में हतप्रभ अवस्था में बैठे थे। शिक्षकों को ऐसी स्थितियों को संभालना बेहद मुश्किल लग रहा है और इन छात्रों के माता-पिता भी इसके बारे में नहीं जानते हैं।
न्यायालय ने कहा कि तम्बाकू अपने आप में असुरक्षित है, लेकिन ऐसे उत्पाद छात्रों को निकोटीन की लत लगने के बाद अन्य नशीले पदार्थों का शिकार होने का रास्ता दिखाते हैं। इसके अलावा, न्यायाधीश ने कहा कि राज्य पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, राज्य में 'कूल लिप' की भारी मात्रा में तस्करी की जा रही है।
इस मामले की विस्तृत जांच किए जाने की आवश्यकता पर गौर करते हुए अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त को मामले में प्रतिवादी बनाया। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता 25 अगस्त से न्यायिक हिरासत में है, अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी।


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