दो लड़कों पर हमला करने के जुर्म में केयरटेकर को 17 साल की कठोर कारावास की सजा
चेन्नई: तिरुवल्लूर विशेष पोक्सो कोर्ट ने गुरुवार को 48 वर्षीय महिला के. इंद्रा को 2018 में दो चार साल के बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 17 साल के कठोर कारावास और 35,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
आवडी पुलिस ने बताया कि विशेष न्यायाधीश बी. उमामहेश्वरी ने एक निजी स्कूल में केयरटेकर के रूप में काम करने वाली इंद्रा के खिलाफ फैसला सुनाया।
जांच में पाया गया कि इंद्रा और एक अन्य कर्मचारी के. भास्कर ने चलती स्कूल बस में बच्चों का यौन उत्पीड़न किया था। मुख्य आरोपी भास्कर ने 2021 में आत्महत्या कर ली थी।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार प्रत्येक पीड़ित को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करे।