मदुरै: सथानकुलम हिरासत में हुई मौत के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक, पूर्व इंस्पेक्टर एस. श्रीधर ने निचली अदालत में सरकारी गवाह बनने की अनुमति के लिए याचिका दायर की है। साथ ही, उन्होंने न्यायाधीश से क्षमादान देने और मामले से मुक्त करने का अनुरोध किया है।
श्रीधर ने सीआरपीसी की धारा 306 और 307 (बीएनएसएस की धारा 343 और 344) के तहत याचिका दायर की है, जो किसी आपराधिक मामले में किसी भी स्तर पर, चाहे मुकदमा चल रहा हो, निर्णय से पहले, क्षमादान देने से संबंधित है। श्रीधर ने कहा कि अगर उन्हें सरकारी गवाह बनने और अभियोजन पक्ष का गवाह बनने की अनुमति दी जाती है, तो वह उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की सच्ची घटनाओं का पूरी तरह से खुलासा करेंगे, जब पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स पर पुलिस स्टेशन के अंदर अन्य आरोपियों ने बेरहमी से हमला किया था।