चेन्नई न्यूज: तमिलनाडु में सप्ताहांत में दो अलग-अलग घटनाओं में जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सी. सिलेंद्रबाबू ने सोमवार को अवैध शराब बेचने वाले अड्डों पर कार्रवाई का आदेश दिया। डीजीपी ने विल्लुपुरम जिले के पुलिस अधीक्षक, चेंगलपट्टू शहर के पुलिस आयुक्त और निषेध एवं प्रवर्तन विंग (पीईडब्ल्यू) के अधिकारियों को नकली शराब के अड्डों पर छापेमारी करने का निर्देश दिया है। विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू से घातक घटनाओं की सूचना मिली थी। पुलिस की राय है कि पीड़ितों ने औद्योगिक शराब के साथ मिश्रित अवैध शराब का सेवन किया होगा, जिसमें मेथनॉल शामिल है।
पुलिस के अनुसार, विल्लुपुरम में, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पीड़ितों ने जहरीली शराब या स्थानीय शराब का सेवन किया, जबकि चेंगलपट्टू में जिन लोगों की मृत्यु हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उन्होंने औद्योगिक शराब का सेवन किया था। पुलिस ने अमरन (27) को विल्लुपुरम जिले में नकली शराब की आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि अम्मावसाई (40) को चेंगलपट्टू में लोगों को मिश्रित औद्योगिक शराब बेचने के आरोप में पकड़ा। सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पहले ही मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये और अस्पताल में भर्ती लोगों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।