सहायता प्राप्त कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ DVAC जांच में तेजी लाएं: उच्च न्यायालय
मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) को मदुरै में एक सहायता प्राप्त कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ अपनी जांच शीघ्रता से पूरी करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पी धनबल ने कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर आर प्रभाकर वेदमणिकम द्वारा दायर याचिका के आधार पर यह आदेश पारित किया, जिसमें प्रिंसिपल एम दवमणि क्रिस्टोबर और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि हालांकि क्रिस्टोबर का कार्यकाल तीन साल का था, लेकिन नियमानुसार, वे 12 साल से अधिक समय से इस पद पर बने हुए हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि क्रिस्टोबर ने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है।
वेदमणिकम ने आगे कहा कि हालांकि क्रिस्टोबर, एक सार्वजनिक अधिकारी होने के नाते, अपनी चल और अचल संपत्तियों की खरीद का खुलासा सरकार को करना चाहिए ताकि इसे उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जा सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज के कई वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत प्राप्त होने के बावजूद क्रिस्टोबर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्रिस्टोबर के वकील ने कहा कि वह शीघ्र जांच के लिए सहयोग करेंगे। चूंकि डीवीएसी ने प्रस्तुत किया कि प्रारंभिक जांच चल रही है, इसलिए न्यायाधीश ने एजेंसी को जल्द से जल्द जांच पूरी करने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा कर दिया।