Sikkim सिक्किम : सिक्किम के 11-नामची-सिंघीथांग विधानसभा क्षेत्र के लिए आगामी उपचुनाव 2024 के मद्देनजर नामची जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है।15 अक्टूबर 2024 को जारी आदेश का उद्देश्य चुनाव प्रचार अवधि के दौरान सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना है।यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नारे लगाने, रैली करने या विरोध प्रदर्शन जैसी गतिविधियों के लिए पाँच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाता है। यह घरेलू, कृषि, वैज्ञानिक या औद्योगिक उद्देश्यों को छोड़कर, तलवार और चाकू सहित आग्नेयास्त्रों और अन्य हथियारों के कब्जे या परिवहन पर भी प्रतिबंध लगाता है।कानून और व्यवस्था कर्तव्यों या चुनाव से संबंधित अधिकारियों में लगे लोगों को छोड़कर, दस से अधिक वाहनों को शामिल करने वाली वाहन रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, किसी भी चुनाव अभियान के लिए वाहन के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी से स्पष्ट अनुमति की आवश्यकता होती है।संचार प्रतिबंध भी लागू हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच हिंसा या घृणा को भड़काने वाले किसी भी प्रकार के मौखिक, मुद्रित या डिजिटल प्रसार को प्रतिबंधित करते हैं। वाहनों पर लाउडस्पीकर का उपयोग और शाम 5 बजे के बाद नारे लगाने की अनुमति बिना अनुमति के नहीं है।सीमा पार की आवाजाही प्रतिबंधित है, नामची जिले में प्रवेश और निकास केवल निर्दिष्ट चेक पोस्ट और पुलों के माध्यम से ही अनुमत है। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर मौजूद सरकारी अधिकारियों पर लागू नहीं होता है।यह आदेश तुरंत प्रभावी है और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं ले लिया जाता। उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।