Sikkim सिक्किम : कलिम्पोंग के जिला मजिस्ट्रेट ने 11 अगस्त, 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्ग 10 (NH10) को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है। यह निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा और सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी प्रतिबंधों के बाद लिया गया है।बालासुब्रमण्यम टी., आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश संख्या 31/एमवी के अनुसार, सेटी झोरा से रंगपू और इसके विपरीत एनएच 10 पर सभी भारी वाहनों और अन्य यातायात की आवाजाही प्रतिदिन शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। ये उपाय 6 अगस्त, 2024 से प्रभावी होंगे और अगली सूचना तक लागू रहेंगे।
प्रतिबंध रंगपू, रेशी, मेली बाजार, चित्रे, रबी झोरा, तीस्ता बाजार, 29वें मील और एनएच 10 के साथ जिला सीमा सहित विभिन्न चेक पोस्टों तक विस्तारित हैं। पुलिस वाहनों के प्रवाह को प्रबंधित करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक यातायात नियंत्रण और मार्ग परिवर्तन लागू करेगी।यह कदम 3 अगस्त, 2024 के आदेश संख्या 30/एमवी में उल्लिखित पिछले प्रतिबंधों के अतिरिक्त उठाया गया है। विशिष्ट यातायात स्थितियों को संबोधित करने के लिए पुलिस द्वारा केस-दर-केस आधार पर अस्थायी डायवर्जन और प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं।