सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश की अनुमति दी
गंगटोक: सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री की महिला कर्मचारियों को हर महीने 2-3 दिन की मासिक धर्म छुट्टी लेने की अनुमति देने वाली एक नई नीति शुरू की है।
इस कदम का उद्देश्य महिला कर्मचारियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को स्वीकार करके और उन्हें समायोजित करके उनकी भलाई का समर्थन करना है।
अधिसूचना में कहा गया है, "उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में महिला कर्मचारी अब से महीने में 2-3 दिन की मासिक धर्म छुट्टी ले सकती हैं, बशर्ते वे पहले उच्च न्यायालय से जुड़े चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें और इस तरह की छुट्टी के लिए उनकी अनुशंसा प्राप्त करें।"
सिक्किम उच्च न्यायालय की अधिसूचना में कहा गया है, "ऐसी छुट्टी लेने पर उनके अवकाश खाते से कटौती नहीं की जाएगी।"