सिक्किम : लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ दायर एक मुकदमे पर की सुनवाई
लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने
गंगटोक। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों द्वारा मेघालय और सिक्किम की लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ दायर एक मुकदमे पर सुनवाई की। मुकदमे का संदर्भ यह है कि लॉटरी (विनियमन) अधिनियम 1998 की धारा 5 के अनुसार, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को किसी अन्य राज्य द्वारा आयोजित संचालित या प्रचारित लॉटरी के टिकटों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अधिकृत किया है। मेघालय ने यह कहा कि अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरी का विनियमन राज्य का विषय नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के क्षेत्र में आता है, इस प्रकार अन्य राज्यों में लॉटरी बेचने की अनुमति देने की मांग की गई। सिक्किम ने मेघालय का समर्थन किया। सिक्किम राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने रेखांकित किया कि एक संघीय राष्ट्र में एक राज्य को दूसरे राज्य को अपने राज्य में लॉटरी बेचने पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारा केवल एक ही सवाल है। यह कैसे संभव है कि भारत में एक भारतीय संघीय राज्य दूसरे राज्य के लिए एक राज्य द्वारा आयोजित लॉटरी पर प्रतिबंध लगा सकता है? मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आया है कि मेरा राज्य अपने राज्य को कैसे प्रतिबंधित कर सकता है?