गंगटोक: सिक्किम विधानसभा में बुधवार को एक संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसमें राजनीतिक दल आधारित नगरपालिका चुनाव कराने का प्रस्ताव है।
राज्य के शहरी विकास मंत्री भोज राज राय ने सिक्किम नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया।
शहरी विकास मंत्री ने विधेयक पेश करते हुए कहा, "जहां तक सिक्किम नगरपालिका अधिनियम, 2007 में संशोधन करना समीचीन समझा गया है, ताकि सिक्किम राज्य में राजनीतिक दलों के समर्थन से नगरपालिकाओं के चुनाव कराने का प्रावधान किया जा सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विधेयक तैयार किया गया है।"
मांगा गया संशोधन सिक्किम नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 14ए को हटाना है। यह विशेष खंड पिछले संशोधन में जोड़ा गया था, जिसके तहत राजनीतिक दलों को शहरी निकाय चुनाव लड़ने से रोका गया था।
इस विधेयक पर चर्चा और मतदान अगले विधानसभा सत्र में निर्धारित है।
मुख्यमंत्री पीएस गोले ने एक दिवसीय सत्र के बाद मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि सिक्किम में पंचायत और नगरपालिका चुनाव अब से राजनीतिक दल आधारित तरीके से होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, "पिछली बार हमने गैर-पार्टी आधारित पंचायत चुनाव कराए थे, लेकिन जनता की मांग थी कि स्थानीय निकायों के चुनाव पार्टी आधारित हों तो बेहतर होगा। हमने लोगों की इच्छा के अनुसार यह कदम उठाया है। सभी स्थानीय चुनाव पार्टी आधारित होंगे।" एसकेएम सरकार के पहले कार्यकाल में हुए पिछले नागरिक और ग्रामीण निकाय चुनाव पार्टी आधारित नहीं थे, जिसमें कोई भी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकता था। कोई भी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकता था और न ही उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर सकता था। सिक्किम में पिछला पंचायत चुनाव नवंबर 2022 में हुआ था, जबकि निकाय चुनाव अप्रैल 2021 में हुए थे। एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने सिक्किम मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक 2025 और सिक्किम सार्वजनिक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया। सिक्किम विधानसभा की अगली बैठक में इन विधेयकों पर चर्चा और मतदान किया जाएगा।