समय सीमा समाप्त होते ही आपका वाहन स्वतः ही डी-रजिस्टर हो जाएगा
अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन
अलवर। अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन स्वत: ही एक्सपायर (डी-रजिस्टर्ड) हो जाएगा। यानी कि फिर ये वाहन दुबारा से यहां रजिस्टर्ड नहीं हो सकेंगे। इसके बाद इन वाहनों के स्क्रेपिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (एनआईसी) ने दिल्ली सरकार को ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया है, जिससे डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहन 15 साल की अवधि पूरी करते ही परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल पर स्वत: ही डी-रजिस्टर्ड हो जाते हैं।
अलवर और भरतपुर जिलों में एनसीआर के नियमों की पालना के लिए बनाई गई स्क्रेपिंग कमेटी ने राजस्थान सरकार को एनआईसी से ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कराने के लिए प्रस्ताव भिजवा दिया है। जल्द ही राज्य सरकार के स्तर पर एनआईसी से ये सॉफ्टवेयर तैयार करा परिवहन विभाग को उपलब्ध कराने की उम्मीद है। इसके बाद अलवर और भरतपुर जिले में इस पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। राज्य के अलवर और भरतपुर जिलों में एनसीआर के नियमों की पालना के लिए सरकार विशेष पॉलिसी ला रही है। जिसमें 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन परिवहन विभाग के रेकॉर्ड में ऑटोमेटिक डी-रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर इन वाहनों का दुबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। इसके लिए एनआईसी से सॉफ्टवेयर तैयार कराने की प्रक्रिया चल रही है।