पायलट प्रोजेक्ट के तहत संविदा पर नियुक्ति, एनआई एक्ट के तहत राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे विशेष न्यायालय

एनआई एक्ट के तहत राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे विशेष न्यायालय

Update: 2022-06-18 05:35 GMT
जोधपुर. देश भर में चेक अनादरण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशो को निर्देश दिए थे कि वे अपने-अपने हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के जिला न्यायालय में पायलट प्रोजेक्ट के तहत विशेष न्यायालय स्थापित करेंगे. जहां सेवानिवृत न्यायाधीश और कोर्ट स्टाफ लगाया जाएगा. राजस्थान में भी चेक अनादरण के बढ़ते मामलों और लम्बित मामलों की संख्या को देखते हुए पायलट प्रोजेक्ट के तहत विशेष न्यायालय स्थापित (special court in rajasthan under ni act) किए जाएंगे.
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इसकी अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में जारी की है. जिसके अनुसार राजस्थान में शुरू में 5 जजशीप में पायलट प्रोजेक्ट के तहत विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे. उनकी कार्यप्रणाली और सफलता को देखने के बाद ही सभी जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे. पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेवानिवृत न्यायाधीश जिनकी उम्र 64 से अधिक नहीं हुई है उनको संविदा पर पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. इनका वेतन एक लाख रुपए प्रतिमाह होगा.
इसी तरह कोर्ट स्टाफ भी सेवानिवृत ही होगा. उनको भी संविदा पर ही नियुक्त किया जाएगा. यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होगा तो सभी जिलो में नियुक्ति की जाएगी. जिला न्यायालय में ही ये विशेष न्यायालय बनाए जाएगें.
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