UDH ने स्वास्थ्य के अधिकार अधिनियम के तहत अस्पतालों की सूची तैयार की

इस संदर्भ में नगर विकास विभाग ने हाउसिंग बोर्ड व प्रदेश के सभी नगर सुधार ट्रस्ट व विकास प्राधिकरणों से सूची मांगी थी.

Update: 2023-05-08 10:11 GMT
जयपुर : नगर निकायों द्वारा भूमि आवंटन से संबंधित अस्पतालों की सूची तैयार कर ली गयी है. अब स्वास्थ्य के अधिकार अधिनियम के तहत तैयार सूची पर नगर विकास एवं आवास (यूडीएच) विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मंथन करेगा. स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम राज्य विधानसभा के हाल ही में संपन्न बजट सत्र में पारित किया गया था। राज्य में कानून लागू कर दिया गया है। राजस्थान ऐसा कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
निजी अस्पतालों के संगठनों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ हुए समझौते के अनुसार यह तय किया गया है कि कौन से अस्पताल इस कानून के दायरे में आएंगे और कौन से नहीं।
राज्य सरकार और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तथा निजी अस्पतालों के संगठनों के बीच हुए समझौते के अनुसार रियायती दर पर या निःशुल्क भूमि लेने वाले अस्पताल स्वास्थ्य के अधिकार अधिनियम के दायरे में आएंगे। भूखंड आवंटन का कार्य संबंधित निकाय चाहे वह विकास प्राधिकरण हो, न्यास हो या नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम, की ओर से किया जाता है।
इस संदर्भ में नगर विकास विभाग ने हाउसिंग बोर्ड व प्रदेश के सभी नगर सुधार ट्रस्ट व विकास प्राधिकरणों से सूची मांगी थी.
नगर विकास विभाग द्वारा तैयार की गई सूची में अस्पतालों के नाम हैं जिन्हें विभिन्न शहरों में आरक्षित दर पर भूमि आवंटित की गई है, आरक्षित दर का 25 से 50 प्रतिशत, डीएलसी दर का 5 प्रतिशत, एक रुपये टोकन मनी और अन्य रियायती दरें।
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