पटवार भर्ती 2021 के विवादित प्रश्नों पर हाईकोर्ट से आया ये आदेश

पटवार भर्ती परीक्षा के बाद उसमें कुछ सवालों पर विवाद हो गया

Update: 2022-05-09 08:32 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क :राजस्थान में 5378 पदों पर आयोजित हो रही पटवार भर्ती परीक्षा के बाद उसमें कुछ सवालों पर विवाद हो गया. इन सवालों के सही जवाब को लेकर मामला हाईकोर्ट गया. जहां से हाईकोर्ट ने इस पर अब अपना आदेश दिया है.

हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती 2021 में सुनवाई करते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है. बोर्ड ने विवादित प्रश्नों को लेकर जो कमेटी बनाई थी. उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट ने तलब की है. राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 मई को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है.दरअसल हाईकोर्ट में इस मामले में ओमप्रकाश व अन्य ने याचिका दायर की थी. जिनकी तरफ से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने पैरवी की. सुनवाई के बाद जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने आदेश जारी किए है.दरअसल 23 और 24 जनवरी को हुई परीक्षा के बाद बोर्ड की ओर से बनाई गई कमेटी ने तीन सवालों के जवाब को गलत माना था. जबकि मान्यता प्राप्त किताबों में इन सवालों के जवाब को सही माना गया है. बोर्ड की तरफ से जो फाइनल आंसर की जारी की गई. उसमें भी संबंधित तीन सवालों के जवाबों को गलत माना गया. जिसके बाद पीड़ित ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी.
भर्ती की परीक्षा 23 और 24 जनवरी को चार अलग अलग चरणों में हुई थी. लेकिन बोर्ड में सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक बताए बिना ही नोर्मलाइजेशन कर परिणाम जारी कर दिया. कुछ अभ्यर्थियों का आरोप है कि बोर्ड ये भी नहीं बता रहा कि अलग अलग चरण से कितने कितने अभ्यर्थियों को पास किया गया है. ऐसे में याचिकाकर्ता ने इन तमाम मामलों में पारदर्शिता के साथ सही प्रश्नों के बोनस अंक देकर फिर से परिणाम जारी करने की मांग की थी.फिलहाल सबको इंतजार 25 मई को बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट में पेश होने वाली रिपोर्ट का है. जिस रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट अपना आगे का फैसला सुनाएगा.
Tags:    

Similar News

-->