बूंदी। बूंदी किशाेरी काे घर से भगाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को पोक्सो कोर्ट (क्रम संख्या दो) के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 29 हजार का जुर्माना लगाया है। अभियाेजन के अनुसार 26 अगस्त 2021 को परिवादी ने नैनवां थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि पुत्री और हम परिजन खाना खाकर रात को घर में सो गए थे। सुबह उठे तो बेटी घर पर नहीं मिली। उसे तलाश किया तो पता चला कि उसे गुलगांव-तलवास निवासी मनीष बैरवा पुत्र रामरतन बैरवा ले गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच के बाद पीड़िता को दस्तयाब किया और बयान लिए। पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त मनीष उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर जयपुर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।