किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को 20 साल की कैद

Update: 2023-02-15 14:31 GMT
भरतपुर। भरतपुर कोर्ट ने 63 साल के तांत्रिक को 16 साल की बच्ची से रेप के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दुष्कर्मी को 50 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। दरअसल, परिजन बच्ची को इलाज के लिए एक तांत्रिक के पास ले गए थे। फरियादी के अधिवक्ता नौनिहाल सिंह डागुर के अनुसार पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत संख्या एक की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने सजा सुनाई. उन्होंने नदबई थाना क्षेत्र स्थित छतरपुर निवासी 63 वर्षीय मोहर सिंह जोगी को 20 साल कैद की सजा सुनाई.
साढ़े तीन साल पहले 21 दिसंबर 2019 की रात 16 वर्षीय पीड़िता की तबीयत बिगड़ी। इस पर पिता व दादी पीड़िता को इलाज के लिए मोहर सिंह जोगी के घर ले गए. जहां दुष्कर्मी ने पिता को बताया कि पीड़िता पर ऊपर की हवा का असर होता है. उसके कपड़े गाड़े जाने हैं। पिता से एक जोड़ी कपड़े मंगवाए। इसके बाद उसने पिता और दादी को घर पर रहने को कहा। पीड़िता को लेकर जंगल गया था। जहां पीड़िता से कपड़े बदलने को कहा। पीड़िता एकांत में कपड़े बदलने लगी तो उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपनी मां को दी। इस पर मां और दादी दोषियों को फटकार लगाने के लिए उनके घर चली गईं। जिस पर तांत्रिक ने मारपीट कर उसे भगा दिया। पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। मुकदमे में 17 गवाहों के बयान कराए गए। मामले के समर्थन में 20 साक्ष्य पेश किए गए।
भरतपुर न्यूज़ डेस्क, भरतपुर कोर्ट ने 63 साल के तांत्रिक को 16 साल की बच्ची से रेप के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दुष्कर्मी को 50 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। दरअसल, परिजन बच्ची को इलाज के लिए एक तांत्रिक के पास ले गए थे। फरियादी के अधिवक्ता नौनिहाल सिंह डागुर के अनुसार पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत संख्या एक की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने सजा सुनाई. उन्होंने नदबई थाना क्षेत्र स्थित छतरपुर निवासी 63 वर्षीय मोहर सिंह जोगी को 20 साल कैद की सजा सुनाई.

साढ़े तीन साल पहले 21 दिसंबर 2019 की रात 16 वर्षीय पीड़िता की तबीयत बिगड़ी। इस पर पिता व दादी पीड़िता को इलाज के लिए मोहर सिंह जोगी के घर ले गए. जहां दुष्कर्मी ने पिता को बताया कि पीड़िता पर ऊपर की हवा का असर होता है. उसके कपड़े गाड़े जाने हैं। पिता से एक जोड़ी कपड़े मंगवाए। इसके बाद उसने पिता और दादी को घर पर रहने को कहा। पीड़िता को लेकर जंगल गया था। जहां पीड़िता से कपड़े बदलने को कहा। पीड़िता एकांत में कपड़े बदलने लगी तो उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपनी मां को दी। इस पर मां और दादी दोषियों को फटकार लगाने के लिए उनके घर चली गईं। जिस पर तांत्रिक ने मारपीट कर उसे भगा दिया। पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। मुकदमे में 17 गवाहों के बयान कराए गए। मामले के समर्थन में 20 साक्ष्य पेश किए गए।

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