जालोर । जिन राज्य कर्मचारियों व अधिकारियों की माह मार्च देय अप्रेल 2024 के वेतन से बीमा प्रथम एवं अधिक कटौती की जानी हैं, वे अपने एसएसओ के माध्यम से एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर लॉगिन कर ऑनलाइन प्रथम घोषणा/अधिक घोषणा पत्र ओटीपी द्वारा सबमिट करें।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की संयुक्त निदेशक सुनीता यादव ने समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सूचित किया हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत अधिकारी व कार्मिक जिनकी बीमा की प्रथम/अधिक कटौती की जानी हैं, उनके मार्च देय अप्रेल 2024 के वेतन से अनिवार्य रूप से कटौती करना सुनिश्चित करें। राज्य बीमा पॉलिसी जारी करवाने व अधिक जोखिम वहन करने के लिए इन घोषणा पत्रों व बीमा कटौती की महत्ती आवश्यकता रहती है। मार्च माह के वेतन से प्रथम कटौती नहीं होने तक कर्मचारी के मार्च माह का वेतन रोक कर कटौती करवाना सुनिश्चित करें। कटौती नहीं होने के अभाव में किसी भी आकस्मिकता संबंधी जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी।