Rajasthan में 6 घंटे बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी, फरवरी में लागू होगा नया नियम
कोरोना (COVID-19 Cases) के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Case in Rajasthan) के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र के साथ-साथ कई राज्य अलर्ट मोड पर आ गए हैं.
जयपुर. कोरोना (COVID-19 Cases) के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Case in Rajasthan) के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र के साथ-साथ कई राज्य अलर्ट मोड पर आ गए हैं. इसी कड़ी में अब राजस्थान में भी पाबंदिया बढ़ा दी गई है. अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू ( Night Curfew in Rajasthan) लगाने का ऐलान किया है. साथ ही 31 जनवरी के बाद सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री के लिए कोरोना वैक्सीनेशन को अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है. नए नियम के मुताबिक अब मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात 10 बजे तक ही खुले रहने की अनुमति होगी. सरकार के आदेश के मुताबिक, राजस्थान में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Rajasthan Night Curfew Timing) लागू रहेगा. कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है.खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा, 'राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में विश्व के 116 देशों, देश के कई राज्यों में कोरोना,ओमिक्रॉन वैरिएंट के तेजी से बढ़ते केसों को देखते हुए प्रदेश में भी संक्रमण से बचाव,जीवनरक्षा के लिए आवश्यक पाबंदियां लगाने पर सहमति बनी है. उन्होंने कहा कि बैठक में संक्रमण के फैलाव को देखते हुए प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू की प्रभावी पालना कराए जाने का निर्णय लिया है. साथ ही, मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालना कराए जाने पर जोर दिया जाएगा.