जयपुर: राजस्थान भर के कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों या 10वीं कक्षा पूरी करने तक उनका नामांकन नहीं कर सकेंगे।विद्यालय समय में कोचिंग कक्षाएं प्रतिबंधित रहेंगी। ये केवल दोपहर में काम करेंगे.केंद्र सरकार द्वारा 28 फरवरी को कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए जारी इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं।
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