राज्य उपभोक्ता आयोग ने लापरवाही से मरीज की मौत मामले पर, अस्पताल को देनी होगी 20 लाख का लगाया जुर्माना
उदयपुर। राज्य उपभोक्ता आयोग की उदयपुर स्थित सर्किट बेंच ने चिकित्सक की लापरवाही से महिला मरीज की मौत के मामले में निजी अस्पताल को बीस लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।
मामला उदयपुर के सेवाश्रम चौराहा स्थित अरुणोदय सामर आई एण्ड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लीनिक का है। जहां उदयपुर की मीनाक्षी दवे के गर्भवती होने पर उसका उपचार चल रहा था। जहां मई 2009 में उसने खुद को पहली बार दिखाया था। जहां नवंबर 2009 में सिजेरियन डिलीवरी के समय चिकित्सकीय लापरवाही के चलते मीनाक्षी दवे की इलियक आर्टरी क्षतिग्रस्त हो गई। जिससे लगातार रक्स्राव के चलते 19 नवम्बर 2009 में उसकी मौत हो गई थी। जिसको लेकर मीनाक्षी दवे के परिजनों ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की उदयपुर स्थित सर्किट बेंच में अपील की थी। न्यायिक सदस्य एस.के.जैन व रामफूल गुर्जर ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अस्पताल तथा वहां सेवारत चिकित्सक को दोषी माना तथा क्षतिपूर्ति के रूप में बीस लाख रुपए ब्याज सहित प्रदान करने के आदेश दिए।