Sri Ganganagar : केन्द्रीय कारागृह में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

Update: 2024-07-02 11:23 GMT
Sri Ganganagar श्रीगंगानगर । सम्पूर्ण देशभर में 01 जुलाई से प्रभावी हुए नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर के सचिव श्री गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की अध्यक्षता में केन्द्रीय कारागृह में विधिक साक्षरता शिविर कर बंदीजन को जागरूक किया गया।
एडीजे तेनगुरिया ने बंदीगण को सम्बोधित
कर नवीन आपराधिक कानून के बारे में बताया कि आपराधिक प्रकरणों में त्वरित विचारण हेतु इलेक्ट्रॉनिक/वीसी के माध्यम से गवाही अतिशीघ्र की जायेगी। अपराध के घटनास्थल की अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपराध की बरामदगी व जब्ती की वीडियोग्राफी करवाकर सबूत के तौर पर न्यायालय में अतिशीघ्र पेश किया जायेगा। मुकदमों का विचारण अतिशीघ्र करवाने व संगीन अपराधों में हथकड़ी का प्रयोग किया जायेगा। सम्मन/नोटिस की तामील भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करवाने के प्रावधान के बारे में बताया गया।
शिविर के दौरान अधीक्षक श्री अभिषेक शर्मा व श्री ओमप्रकाश कारापाल, केन्द्रीय कारागृह, श्री रोहताश यादव, चीफ एलएडीसीएस, बारसंघ अध्यक्ष श्री विजय चावला व अन्य अधिवक्तागण सहित जेल स्टाफ भी उपस्थित रहे
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