Ajmer ब्लैकमेल मामले में छह को आजीवन कारावास

Update: 2024-08-20 13:11 GMT
Jaipur जयपुर: अजमेर ब्लैकमेल मामले में विशेष पोक्सो कोर्ट POCSO Court ने मंगलवार को छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले को अजमेर सेक्स स्कैंडल भी कहा जाता है। कोर्ट ने इन सभी पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 23 जून 2001 को इन छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी, जबकि इस मामले की सुनवाई इसी साल जुलाई में पूरी हुई। सजा के ऐलान के वक्त ये सभी छह आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। 1992 में हुए अजमेर ब्लैकमेल मामले ने करीब 32 साल पहले पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जब इस मामले में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। इससे अजमेर शहर के लोग हैरान रह गए थे।
करीब 100 लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया था। छेड़छाड़ के बाद उनकी अश्लील तस्वीरें बाजार में आ गई थीं। ब्लैकमेलिंग के चलते करीब छह लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें से नौ को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि, बाद में हाईकोर्ट ने चार को बरी कर दिया था। इनमें से एक आरोपी पुरुषोत्तम उर्फ ​​बबली ने 1994 में जमानत पर बाहर आने के बाद आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य आरोपी अलमास महाराज Accused Almas Maharaj अभी भी फरार है, जबकि एक व्यक्ति पर एक लड़के से छेड़छाड़ के आरोप में अलग से मुकदमा चलाया गया। शेष छह आरोपियों पर मंगलवार को फैसला सुनाया गया।
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