राजस्थान | श्रीमाधोपुर रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने सोमवार को आदर्श आचार संहिता लगने के बाद शाम को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक उपखंड कार्यालय में ली।
इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर राठौड़ ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा धार्मिक स्थानों का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी को पार्टी का झंडा लगाने, पोस्टर चिपकाने या नारे लिखने आदि के लिए अनुमति लेनी होगी। किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर बैनर, झंडे, पोस्टर लगाना प्रतिबंधित होगा। पोस्टर एवं पंपलेट पर उसके मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता अंकित होना चाहिए।
सभा, जुलूस एवं प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर से लेनी होगी। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुविधा कैंडिडेट ऐप तथा आचार संहिता से जुड़ी सभी जानकारियां देने के बाद उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के नियमों की कॉपी उपलब्ध करवाकर चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना करने की अपील की।
इस मौके पर विभिन्न राजनीति दलों के प्रतिनिधियों के अलावा तहसीलदार लोकेन्द्र मीणा, ईओ परमजीत दुलार, सीबीईओ विनोद कुमार शर्मा आदि मौजूद थे।