जयपुर। राजस्थान के अजमेर की पाक्सो एक्ट कोर्ट ने बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों पर चिंता जताते हुए नाबालिग बहन से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की सजा और 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने फैसले में बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों को देखते हुए आरोपियों के साथ सख्त रूख अख्तियार किया.लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 30 दस्तावेज और 22 अहम गवाह पेश किए गए. इसके अलावा आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराने पर डीएनए भी पॉजिटिव आया। सरकारी वकील विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि पिसांगन थाने में दो जुलाई 2021 को मामला दर्ज किया गया था.
पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट में कहा है कि दूर के रिश्ते में भाई प्रतीत होने वाले 27 वर्षीय युवक ने उसकी 16 वर्षीय लड़की के साथ यौन अपराध किया था. पुलिस ने आरोपी को पकड़कर मेडिकल कराया। जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई साथ ही संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं.
वहीं आरोपी के वकील ने कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है. अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।