भाजपा बोर्ड के दौरान हुए घोटालों को लेकर दर्ज एफआईआर निरस्त करने से किया इनकार
सिरोही। सिरोही नगर परिषद के पिछले भाजपा मंडल के दौरान हुए घोटालों को लेकर दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने रद करने से इनकार कर दिया है। प्राथमिकी रद्द करने के लिए 12 याचिकाएं दायर की गई थीं। हाईकोर्ट ने सभी 12 याचिकाओं का एक साथ निस्तारण करते हुए सभी याचिकाओं की मांग एक साथ खारिज कर दी। अदालत ने प्राथमिकी को रद्द करने के लिए अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से असहमति जताई। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग ने याचिकाकर्ताओं को अगले 15 दिनों में सिरोही एसपी को एक ज्ञापन सौंपने का निर्देश दिया है, जिसे अगले डेढ़ महीने में निस्तारित करना होगा. ज्ञापन के निस्तारण तक सभी आरोपितों की गिरफ्तारी पर डेढ़ माह तक रोक रहेगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व एक्सईएन दिलीप माथुर, पूर्व चेयरमैन ताराराम माली, पूर्व कर्मचारी रामलाल परिहार, मदन दत्ता व जगदीश लाल बरोलिया व पूर्व कमिश्नर लालसिंह राणावत की ओर से अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी. इनमें से ज्यादातर याचिकाएं ताराराम माली और रामलाल परिहार की ओर से दायर की गई थीं।